GST: रेलवे, हवाई टिकट रद्द करने पर दे GST 

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GST:  रेलवे, हवाई टिकट रद्द करने पर दे GST; पानी और बिजली बिल के लेट चार्ज पर भी GST लगेगा 

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पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी से जहां आम लोगों में नाराजगी का माहौल है, वहीं कुछ अन्य चीजों पर जीएसटी लागू होने की बात सामने आई है। 

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होटल और टूर ऑपरेटरों द्वारा की गई बुकिंग और टिकट कैंसिलेशन पर लगने वाले कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। 

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बुकिंग के समय लागू जीएसटी दरें।  

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कैंसिलेशन चार्ज पर उसी दर से जीएसटी लगेगा। 

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सीबीआईसी ने स्पष्ट किया कि 6 अक्टूबर, 2021 से आइसक्रीम पार्लरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है।

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जिन पार्लरों ने आइसक्रीम पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी वसूला है। 

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उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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आइसक्रीम पार्लर में जीएसटी को लेकर काफी असमंजस की स्थिति रही। क्योंकि रेस्टोरेंट में खाने पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है।

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हालांकि, आइसक्रीम पार्लर में कोई खाना नहीं बनाया जाता है, इसलिए इसे रेस्टोरेंट नहीं माना जाएगा।

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