भारत के संविधान के मुताबिक शिक्षा का मौलिक अधिकार क्या है? जानिए

शिक्षा का अधिकार

बच्चे किसी भी देश के सर्वोच्च संपत्ति हैं। वे संभावित मानव संसाधन है। शिक्षा एक आदमी के जीवन में ट्रान्सेंडैंटल महत्व का है।

 आज, शिक्षा, संदेह के एक कण के बिना, एक है कि एक आदमी के आकार है। RTE अधिनियम विभिन्न विशेषताओं के साथ जा रहा है, एक अनिवार्य प्रकृति में है, इसलिए सच के रूप में, लंबे समय लगा और सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता सपना लाने के लिए में आ गया है।

बच्चों के अधिकार को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, लोकप्रिय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में जाना अप्रैल, 2010 के 1 को प्रभाव में आया था। RTE अधिनियम के 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा 2 जुलाई 2009 और निधन पर कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 20 वीं जुलाई, 2009 को राज्य सभा के अनुमोदन के बाद पारित किया गया था।

वास्तव में, शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था शुरू में अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। अधिकार की शिक्षा के लिए विकास इस तरह हुआ है। भारत के संविधान की शुरुआत में, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी जिसके अनुसार,

“राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता करने के लिए काम करते हैं, सही हासिल करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने और नाहक के अन्य मामलों में चाहते हैं “.

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45, जो इस प्रकार चलाता है के, सिद्धांतों के तहत फिर से किया गया था, “राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास, दस साल की अवधि के भीतर होगा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए इस संविधान के सभी बच्चों के लिए प्रारंभ से जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण करें।”

इसके अलावा, शिक्षा प्रदान करने के साथ 46 लेख भी संबंधित जातियों अनुसूची करने के लिए, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों अनुसूची। तथ्य यह है कि शिक्षा का अधिकार 3 लेख में किया गया है साथ ही संविधान के भाग IV के तहत निपटा बताते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण यह संविधान के निर्माताओं द्वारा माना गया है।

2002 में, संविधान (छियासीवें संशोधन) अधिनियम शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा। लेख 21A इसलिए सम्मिलित होना जिसमें कहा गया है, “राज्य राज्य के रूप में इस तरीके से, विधि द्वारा, निर्धारित कर सकते में छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

29 लेख और आलेख शिक्षा के अधिकार के साथ 30 समझौते और अब, हम अनुच्छेद 21A है, जो एक मजबूत तरीके से आश्वासन अब देता है।

यह राज्य आंध्र प्रदेश की शिक्षा को एक मौलिक अधिकार में दिया निर्णय किया गया था। इस के बाद भी, यह शामिल संघर्ष की एक बहुत अनुच्छेद 21A के बारे में लाने के लिए और बाद में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसलिए, RTE अधिनियम के लिए एक कच्चा मसौदा विधेयक 2005 में प्रस्ताव किया गया।

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है उसके और इसके राजपत्र में नि:शुल्क बच्चे के अधिकार पर और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया सितम्बर, 2009 3. 1 अप्रैल 2010 पर, यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, पूरा करने के लिए लागू के रूप में अस्तित्व में आया।

इस प्रकार, अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार महत्वपूर्ण एक सही है कि यह कैसे की स्थिति से वसूली के बाद आकार ले लिया।

शिक्षा का अधिकार

संविधान के 86 में संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21(A) जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंद करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ ।

इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खण्ड हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 6-14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख (4.6%) बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये की 5 वर्षों में आवश्यकता होगी। जिसमें से 25 हज़ार करोड़ रुपये वित्त आयोग राज्यों को देगा।

शिक्षा का अधिकार: अधिनियम की विशेषताएं

  1. 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  2. 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अशिक्षित और जो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वैसे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थाई विद्यालय की प्रबंध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा।
  3. स्थानीय निकाय ही बालकों के चिल्ड्रन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इससे प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों का  चिन्हाकन करने में मदद मिलेगी।
  4. इन बच्चों को ना स्कूल भी नहीं यूनिफॉर्म ,books या मिड डे मील जैसी चीजों पर खर्च करना होगा।
  5. कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा।
  6. बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुंचने से रोका जाएगा नहीं निकाला जाएगा और नहीं परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
  7. प्रभावी पाठ्य सामग्री
  8. विद्यालय में आधारभूत शिक्षा
  9. शिक्षकों का प्रशिक्षण
  10. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा
  11. इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएगी।
  12. विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया के ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।
  13. इस अधिनियम का वित्तीय बोझ केंद्र सरकार तथा राज सरकार के बीच 55 तथा 45 में साझा किया जाएगा।
  14. स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है उसे निर्धारित समय के अंदर दुरुस्त करना होगा वरना मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
  15. शिक्षा में परिमाणात्मक वृद्धि के साथ-साथ बालकों को गुणात्मक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए निम्न प्रयास किए जाएंगे
  16. योग्यताधारी शिक्षकों की भर्ती

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मुख्य तत्व

  • राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन
  • राज्य सलाहकार परिषद का गठन
  • विद्यालय के मानक
  • राज सरकारों को नियम बनाने की शक्ति
  • राज सरकार को विद्यालय पूर्ण शिक्षा के लिए व्यवस्था करना
  • निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बालक का अधिकार
  • अन्य विद्यालय में हस्तांनातरण का अधिकार
  • विद्यालय प्रबंधन समिति
  • राज्य सरकार के कर्तव्य
  • स्थानीय प्राधिकारों के कर्तव्य
  • माता-पिता और संरक्षक के कर्तव्य
  • प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र देना
  • प्रवेश लेने से इंकार ना करना
  • शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए और सेवा के निबंधन एवं शर्तें
  • छात्र शिक्षक अनुपात